
जौनपुर।
जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी ने बताया कि समाज के कुछ लोगो
द्वारा लड़के और लड़की का विवाह निर्धारित आयु क्रमशः 21 और 28 वर्ष के पूर्व
ही करा दिया जाता है। प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया (आखा तीज)
जैसे अवसरो पर होते है जबकि इस सम्बन्ध में बाल विवाह जैसे कुप्रथा के
विरुद्ध बाल विवाह विरोधी अधिनियम-1929 (यथा संशोधित व बाल विवाह अधिनियम
2006 के अन्तर्गत बाल विवाह होने पर दो वर्ष की सजा अथवा एक लाख रूपया का
जुर्माना अथवा दोनो का प्रावधान है।
इस
वर्ष अक्षय तृतीया 18 अप्रैल को पड़ रही है। उन्होंने आम जनमानस से अनुरोध
है कि बाल विवाह की किसी भी घटना की सूचना प्राप्त होती है उसे जिला
प्रोबेशन अधिकारी जौनपुर के मो0न0 7518024045, टेलीफोन नं0- 05452-220275
या नि-शुल्क 181 महिला हेल्पलाइन या अपने नजदीकी थाने को दें। जिससे विधिक
कार्यवाही करायी जा सके।
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