
सूत्रों से मिली
जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि जुर्माने का नियम अगले
वित्त वर्ष से लागू होगा, यानि 1 अप्रैल 2018 से। इसका मतलब यह है कि आप
असेसमेंट ईयर 2016-17 और 2017-18 के लिए अगर रिटर्न 31 मार्च से पहले फाइल
करते हैं तो फिर किसी तरह का कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के बजट में घोषणा की थी कि 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने वालों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल किया गया तो फिर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, उनसे केवल 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस साल के बजट में घोषणा की थी कि 1 अगस्त से 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने वालों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर 31 दिसंबर के बाद रिटर्न फाइल किया गया तो फिर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, उनसे केवल 1000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।
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